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दिव्यांग महिला और पुरुष को दिए जाएंगे 1 लाख रुपये: बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना

हम सभी जानते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों को अपना जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हीं में से एक समस्या उनके विवाह को लेकर भी होती है ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है।

Bihar Divyang Vivah Protsahan

बिहार सरकार की तरफ से इस योजना के तहत राज्य के दिव्यांग पुरुष और महिला को आर्थिक सुविधा प्रदान की जाएगी, उन्हें विवाह प्रोत्साहन के लिए ₹100000 की आर्थिक सुविधा दी जाएगी, सरकार द्वारा मिलने वाली धनराशि से दिव्यांग व्यक्ति अपने विवाह के खर्च को उठा सकता है।

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

सरकार राज्य के दिव्यांग व्यक्ति की समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें आर्थिक सुविधा प्रदान करना चाहती है, इसके साथ ही उन्हें विवाह के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भी योजना को शुरू किया है।

इस योजना के माध्यम से सरकार दिव्यांगों को धनराशि देगी जिससे कि वे अपने विवाह का खर्च उठा सकें और उन्हें अपने विवाह के लिए किसी पर निर्भर होने की जरूरत ना पड़े।

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का मापदंड

  • इस योजना का लाभ बिहार राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को दिया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों 40% तक दिव्यांग होने चाहिए।
  • दिव्यांग पुरुष और महिला का बैंक खाते में अकाउंट होना चाहिए।
  • दिव्यांग पुरुष और महिला की पहली शादी होनी चाहिए, दूसरी शादी करने पर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • शादी का कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • शादी की फोटो
  • मोबाइल नंबर

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको अपने नजदीकी सामाजिक सुरक्षा कोषांग के दफ्तर जाना है।
  • इसके बाद कार्यालय से दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
  • अब आवेदन फॉर्म में मांगी हुई जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है और साथ ही मांगे हुए दस्तावेज अटैच करके कार्यालय में जमा कर देना है।
  • इतना करने के बाद कार्यालय के अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की जांच की जाएगी।
  • अधिकारियों द्वारा आपका फॉर्म वेरीफाई होने के बाद आपके खाते में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी।

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