मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ 2023 : Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत जरूरतमंद, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार और बेसहारा परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।
इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा बेटियों के विवाह के लिए 25000 तक की आर्थिक सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि बेटी के परिवार को उसके विवाह के लिए आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े या किसी भी प्रकार का लोन लेने की जरूरत ना आए।
कन्या विवाह योजना का उद्देश और लाभ
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बेटियों की शादी हेतु आर्थिक सुविधा प्रदान करना है, राज्य में कई ऐसे गरीब परिवार है जो अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्ज में डूब जाते हैं या आर्थिक स्थिति से परेशान होने के कारण अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते हैं।
ऐसे में सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से वे अपनी बेटियों का विवाह कर सकेंगे, इसके साथ ही ऐसी योजनाओं के जरिए देश में चल रहे दहेज जैसे अपराध को कम किया जा सकता है।
कन्या विवाह योजना के मापदंड व पात्रता और जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ के लिए बेटी छत्तीसगढ़ राज्य की निवासी होनी चाहिए उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उसके परिवार के पास विवाह करने के लिए कोई साधन उपलब्ध ना होना चाहिए।
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इसके अलावा आधार कार्ड, निवास पत्र, आय पत्र, आयु प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर जैसे कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी बाल विकास परियोजना अधिकारी, आंगनवाड़ी या जिला अधिकारी के कार्यालय जाकर संपर्क करें।
- इनके कार्यालय में आपको आवेदन पत्र मिल जाएगा, फॉर्म में पूछी गई जानकारी को भर दें और मांगे हुए दस्तावेज अटैच करके कार्यालय में जमा कर दें।
- अब कार्यालय अधिकारी द्वारा फॉर्म की जांच की जाएगी सब कुछ सही होने पर बेटी को योजना का लाभ दिया जाएगा।